नयी दिल्ली, 22 दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारत में नागरिक उड़ानों में यात्रा के दौरान सिखों को कृपाण ले जाने की अनुमति का विरोध किया गया था।। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा,याचिका खारिज की जाती है
सिंघल ने केंद्र सरकार द्वारा चार मार्च 2022 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि सिख यात्रियों को भारत में सभी घरेलू मार्गों पर संचालित होने वाली यात्री उड़ानों में अपने साथ कृपाण ले जाने की विशिष्ट नियामक मंजूरी होगी। इसमें कहा गया था कि यात्रियों द्वारा ले जाई जा रही कृपाण के ब्लेड की लंबाई छह इंच और कृपाण की कुल लंबाई नौ इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अदालत ने हर्ष विभोर सिंघल की याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिन्होंने दावा किया था कि उड़ान में कृपाण ले जाने की अनुमति देने के मुद्दे पर ‘विचार-विमर्श’ के लिए हितधारकों की एक समिति गठित की जानी चाहिए।
पीठ ने इससे पहले मौखिक रूप से कहा था कि यह भारत सरकार की नीति है और अदालत इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जब तक कि यह मनमाना न हो।इस पर याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि वह संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत किसी धर्म को मानने और उसका पालन करने के अधिकार पर सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि वह केवल इस मुद्दे पर गौर फरमाने के लिए हितधारकों की एक समिति का गठन चाहता है।
भोपाल । मिसरोद स्थित नोबल मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल में आज आमजन के लिए दो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य…
पुणे/बारामती: महाराष्ट्र की राजनीति से एक बेहद स्तब्ध करने वाली खबर सामने आई है। राज्य…
भोपाल: यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर बैंकिंग सेक्टर में आज…
भोपाल । 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिसरोद स्थित फॉर्च्यून सौम्या संतोषा बागली रोड…
भोपाल (अयोध्या नगर): राजधानी के अयोध्या नगर में खेल उत्साह और रोमांच के बीच SRCH…
भोपाल। थाना देहात पुलिस नर्मदापुरम ने बीमारी ठीक करने का झांसा देकर बुजुर्ग एवं बीमार…