अदाणी समूह और हिंडनबर्ग रिपोर्ट ( Adani Group and Hidenburg Report ) से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक तंत्र से संबंधित मुद्दे से निपटने के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएम सप्रे की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति का गठन किया है। कोर्ट ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक तंत्र से संबंधित समिति के गठन पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को भी निर्देश दिया कि क्या सेबी के नियमों की धारा 19 का उल्लंघन हुआ है? क्या स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 महीने के भीतर जांच करने और स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने SEBI को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि समिति को सभी जानकारी उपलब्ध करायी जाएं।
आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे करेंगे। समिति के अन्य सदस्यों में ओपी भट्ट, जस्टिस जेपी देवधर, केवी कामथ, नंदन निलकेनी, सोमशेखर सुंदरेशन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट 2 महीने में सील कवर लिफाफे में देगी।
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