मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश के लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। राज्य में बिजली की दरें (Electricity Rates) एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं। राज्य विद्युत नियामक आयोग (State Electricity Assessment Commission) ने मंगलवार को घरेलू बिजली दर में 6 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। नई दरें एक हफ्ते बाद अगले बिल सायकिल से लागू होंगी। हर तिमाही फ्यूल कास्ट एडजेस्टमेंट (FCA) के नियमानुसार यह वृद्धि की गई है।
कृषि और अधिक हॉर्स पावर की बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को बिल में मात्र दस पैसे प्रति यूनिट का इजाफा किया गया है. घरेलू सहित सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिलाकर दरों में कुल मिलाकर 1.65% का इजाफा हुआ है. इसके साथ ही फिक्स चार्ज को भी बढ़ाया गया है. 30 यूनिट बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं से न्यूनतम चार्ज नहीं लिया जाएगा. घरेलु श्रेणी के उपभोक्ताओं को न्यूनतम चार्ज पहले की तरह 139 रुपए देना अनिवार्य किया गया है।
0 से 50 यूनिट तक की दर 4.21 रुपए से बढ़ाकर 4.27 रुपए कर दी गई है।
51 से 150 यूनिट तक की दर 5.17 रुपए से बढ़ाकर 5.23 रुपए कर दी गई है।
151 से 300 यूनिट तक दर 6.55 रुपए से बढ़ाकर 6.61 रुपए कर दी गई है।
300 यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए दर 6.74 रुपए से 6.80 रुपए कर दी गई है।
हालांकि जबलपुर के एनजीओ ने फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के नाम पर हर 3 महीने में बिजली के दाम बढ़ाए जाने को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) में चुनौती दे रखी है। एनजीओ नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच का आरोप है कि यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन है।
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