मध्यप्रदेश के स्टेट हाईवे पर भी अब नेशनल हाईवे जैसा नियम लागू होगा। इसके तहत यदि आपके वाहन में फास्टैग नहीं है और कैश पेमेंट कर रहे हैं तो आपको दोगुना टोल चुकाना पड़ेगा। दरअसल, मप्र रोड डेवलपमेंट काॅर्पोरेशन अब इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) की गाइडलाइन फॉलाे करेगा। नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा में फास्टैग नहीं होने की स्थिति में चालक को दोगुना चार्ज देना पड़ता है। इसी तरह की व्यवस्था एमपी के टोल प्लाजा में भी लागू होगी। अभी राज्य के टोल प्लाजा में फास्टैग नहीं होने की स्थिति में उतनी ही राशि कैश पेमेंट में ली जाती है। किंतु नई व्यवस्था के तहत वाहनों में फास्टैग नहीं होने पर वाहन चालकों को दोगुनी राशि जमा करनी होगी। जहां का टोला 50 रुपए लगता है वहां कैश पेमेंट देने पर 100 रुपए चार्ज देना पड़ेगा।
नेशनल हाईवे में लगता है डबल चार्ज
गौरतलब है कि नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा में फास्टैग न होने की दशा में वाहन चालक को दोगुना चार्ज देना पड़ता है। ऐसी ही व्यवस्था राज्य के टोल प्लाजा पर भी लागू होगी। फास्टैग की व्यवस्था इसलिए शुरू की गई थी ताकि टोल प्लाजा पर वाहनो की लंबी कतार न लगें। यात्री अपने गंतव्य तक जल्द पहुंचें।सितम्बर महीने से लागू होगी व्यवस्था एमपी के स्टेट हाईवे में अब नेशनल हाईवे जैसे नियम लागू होंगे। आगामी सितम्बर माह से यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। वाहनों में फास्टैग नहीं होने पर कैश पेमेंट में दोगुनी राशि जमा करनी पड़ेगी। फास्टैग के लिए अब केवायसी अपडेट भी हो रहा है। इससे संबंधित व्यक्ति की पूरी जानकारी भी उपलब्ध रहती है। अधिकारियों का कहना है कि फास्टैग से वाहनों की ट्रेसिंग और उनके आने-जाने का रिकार्ड भी उपलब्ध रहता है।
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