Karnataka High Court: कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक महिला द्वारा युवक पर लगाए गए बलात्कार के आरोपों को यह कहते खारिज कर दिया कि 5 साल तक संबंध में रहने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि पुरुष ने महिला की मर्जी के खिलाफ संबंध बनाए हैं। महिला ने अपने पूर्व प्रेमी पर शादी का झाँसा देकर 5 तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया था।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महिला की ओर उसे पूर्व प्रेमी पर लगाए गए दुष्कर्म के आरोपों को खारिज कर दिया है। महिला की प्रेमी के साथ नजदीकियां बढ़ने के बाद करीब पांच साल तक संबंध में रहने के बाद युवक पर दुष्कर्म के आरोप लगाया मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा कि ये कोई एक या दो साल तक संबंध बनाने की बात नहीं है, बल्कि पांच वर्षों तक संबंध रहने के बाद ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के दौरान बलात्कार और विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ आरोपों को रद्द कर दिया।
कर्नाटक उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका पर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। दरअसल, महिला अपने प्रेमी के साथ पांच साल से प्यार में थे और शादी करना चाहते थे। लेकिन जातिगत अंतर के कारण वे शादी नहीं कर पाए। जिसके बाद महिला की ओर से प्रेमी पर दुष्कर्म और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया। अदालत में न्यायधीश ने कहा कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच केवल वित्तीय लेन-देन आईपीसी की धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात नहीं है। हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि उस शख्स को धारा 323 (गंभीर हमला) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा कि इतने लंबे समय किसी रिश्ते का रहना और इस दौरान दोनों के बीच बने संबंध के चलते इसे 375 और 376 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता है। आईपीसी की धारा 375 महिला की सहमति के बिना यौन संबंधों को रेप मानती है और धारा 376 में रेप के लिए सजा का प्रावधान है। इस मामले में सहमति “एक, दो या तीन बार या फिर दिनों या महीनों के लिए नहीं बल्कि पांच साल के लिए तक रही। अदालतने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि एक महिला की सहमति उसकी मर्जी के खिलाफ पांच साल तक ली गई थी। इससे रिश्ते की गहराई स्पष्ट होती है।
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