मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (High Court) ने बेहद तीखी टिप्पणी के साथ कांग्रेस नेता राजा पटेरिया (Congress leader Raja Patria) की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जस्टिस संजय द्विवेदी (Justice Sanjay Dwivedi) ने अपने फैसले में कहा कि आज कल ये फैशन बन गया है। कोई भी नेता लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के बयान दे रहा है। इस बात की परवाह किए बगैर कि इसका अंजाम क्या होगा। अगर इस मामले में जमानत (Bail) का लाभ दिया गया, तो समाज में गलत संदेश जाएगा।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राजा पटेरिया को इतनी राहत जरूर दी है कि वे 30 दिन बाद किसी सक्षम न्यायालय में जमानत आवेदन फिर से लगा सकते है. यहां बता दे कि कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के खिलाफ 13 दिसम्बर 2022 को पन्ना जिले के पवई थाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 451, 504, 505(1)(बी), 505(1)(सी), 506, 153-बी(1)(सी), 115, 117 के तहत अपराध दर्ज किया गया था।
दरअसल, दिसंबर माह में मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित तौर पर हत्या के लिए उकसाने वाला एक वीडियो वायरल होने से सियासी बवाल मच गया था। इस वीडियो में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री राजा पटेरिया कहते हुए दिख रहे थे कि संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो. वीडियो वायरल होते ही बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए थे। इसके तुरंत बाद राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
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