सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स मालिकों को खानपान सामग्री बेचने के नियम और शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि वे तय कर सकते हैं कि थियेटर के अंदर बाहरी खाद्य पदार्थों को लाने की अनुमति दी जाए या नहीं। लेकिन वह लोगों को इसके लिए विवश नहीं कर सकता कि वे अंदर बिक रही वस्तुओं को खरीदें।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि सिनेमाघर उसके मालिक की निजी संपत्ति है। उसे तब तक नियम और शर्तें तय करने का अधिकार है जब तक वे जनहित, सुरक्षा और कल्याण के विपरीत नहीं हों पीठ ने कहा, ‘दर्शक मनोरंजन के लिए सिनेमाघर में आते हैं। सिनेमाघर मालिकों को खानपान की सामग्री बेचने के नियम और शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है और वे तय कर सकते हैं कि थियेटर परिसर में बाहरी खाद्य पदार्थों को लाने की अनुमति दी जाए या नहीं।
हर तरह के भोजन की अनुमति नहीं
पीठ ने कहा कि सभी के लिए स्वच्छ पेयजल मुफ्त में उपलब्ध है और शिशुओं के लिए भोजन की भी अनुमति है, लेकिन परिसर के अंदर हर तरह के भोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द किया
सप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसने जुलाई 2018 में राज्य के मल्टीप्लेक्स तथा सिनेमाघर मालिकों को निर्देश दिया था कि दर्शकों को थियेटर में उनकी खाद्य सामग्री और पानी लाने से नहीं रोका जाए। जम्मू और कश्मीर के मल्टीप्लेक्स मालिकों द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा, ‘सिनेमा हॉल उसके मालिक की निजी संपत्ति है। मालिक के पास ऐसे नियमों और शर्तों को तब तक तय करने का अधिकार है, जब तक कि यह सार्वजनिक हित, सुरक्षा और कल्याण के खिलाफ न हो।’
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