ग्वालियर

MP Nursing परीक्षा पर रोक बरकरार, हाईकोर्ट ने कहा- छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं

MP Nursing Exam 2023: एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नर्सिंग परीक्षाओं पर लगी रोक को बरकरार रखा है । MP Nursing Exam 2023 मामले को लेकर कुछ नर्सिंग कॉलेजों ने रोक हटाने की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने बच्चों के भविष्य से जुड़े होने के चलते रोक लगाने से इंकार कर दिया है।  हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले पर की सुनवाई अगले हप्ते होगी। मध्य प्रदेश में 28 फरवरी 2023 से नर्सिंग परीक्षाएं शुरू होने वाली थी, लेकिन परीक्षाओं के ठीक 24 घंटे पहले हाईकोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगा दी। ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ में अब इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते करने को कहा है। रोक हटाने की मांग Gwalior हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई के दौरान सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के संचालकों ने छात्रों के भविष्य का हवाला देते हुए परीक्षा पर लगी रोक हटाने की गुजारिश की।  उन्होंने कहा था कि अगर परीक्षा नहीं हुई तो कई छात्रों का भविष्य अंधेरे में पड़ जाएगा।

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गौरतलब है कि मप्र में 28 फरवरी से नर्सिंग परीक्षाएं शुरू होने वाली थी लेकिन परीक्षाओं से ठीक 24 घंटे पहले हाईकोर्ट ने इन परीक्षा पर रोक लगा दी। कोर्ट ने यह रोक एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद लगाई थी। दरअसल याचिका में नर्सिंग कॉलेजों को गलत तरीके से मान्यता देने  का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि नर्सिंग कॉलेजों में पुराने शिक्षण सत्र की मान्यता गलत तरीके से दी गई है। इसके बाद कोर्ट ने Bsc नर्सिंग, Bsc पोस्ट बेसिक, Msc नर्सिंग की परीक्षा पर रोक लगा दी थी।

शासन और कॉलेजों ने रोक हटाने लगाई थी गुजार

कोर्ट के इस फैसले के बाद शासन और कुछ नर्सिंग कॉलेजों ने छात्रों के भविष्य का हवाला देकर उच्च न्यायालय से नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक हटाने के लिए गुहार लगाई थी लेकिन हाईकोर्ट ने पूरी तरह इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि कॉलेजों ने साल 2019 से 2021 की संबद्धता जुलाई 2022 में ली थी, जो गलत है। साथ ही 2023 के नोटिफिकेशन पर पुराने सत्र के छात्रों को अनुमति नहीं दी जा सकती है। याचिकाकर्ता वकील दिलीप ने बताया है कि आज शासन और कुछ नर्सिंग कॉलेजों द्वारा नर्सिंग परीक्षाओं पर लगाई गई रोक को हटाने की मांग की थी लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि बच्चों के भविष्य का सवाल है ऐसे में परीक्षाओं पर लगी रोक को नहीं हटाया सकता। अब इस मामले को लेकर अगले सप्ताह सुनवाई होनी है।

ग्वालियर-चलंब में कागजों में चल रहे नर्सिंग कॉलेज

मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार नर्सिंग कॉलेजों का मामला ठंडा नहीं हो रहा है क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में अधिकतर ऐसी कॉलेज में है जो सिर्फ कागजों तक सीमित है साथ ही इन कॉलेजों में न तो शिक्षक है और ना ही इनकी बिल्डिंग है। यह कॉलेज संचालक देश के अलग-अलग राज्यों से छात्रों को गुमराह करने के बाद यहां पर एडमिशन कर पैसे लेकर उन्हें कोर्स कराने की गारंटी देते हैं। यही कारण है कि जब यह मामला न्यायालय में पहुंचा तो उसके बाद नर्सिंग कॉलेज घोटालों की एक के बाद एक परतें खुलती चली गई।

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